MP में नाइट कर्फ्यू बरकरार रहेगा: बाजार की टाइमिंग बढ़ाने का फैसला 15 जुलाई तक टला
मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को कोरोना में लागू कुछ प्रतिबंध 15 जुलाई तक फिर बढ़ा दिए हैं। अब बाजार की टाइमिंग बढ़ाने, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और कोचिंग खोलने का फैसला 15 जुलाई के बाद ही होगा। नाइट कर्फ्यू में भी छूट नहीं दी गई है। यानी नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। शादी में मेहमानों की संख्या 50 ही रहेगी। साथ ही शहरी क्षेत्र के बाजार रात 8 बजे से ही बंद होंगे, इसकी टाइमिंग बढ़ाने की मांग व्यापारी कर रहे थे।
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने बुधवार को नई गाइड लाइन जारी की। इसमें 15 जून, 26 जून, 30 जून व 2 जुलाई को लागू किए गए प्रतिबंध यथावत रखते हुए 15 जुलाई तक प्रभावशील रहने की बात कही गई है।
बाजार रात 10 बजे तक खुले रखने की मांग
राजधानी के व्यापारियों ने बाजार रात 10 बजे तक खुले रखने की मांग की है। वर्तमान में रात 8 बजे तक बाजार खुले रखने की छूट है। व्यापारियों का कहना है, नई गाइडलाइन से उन्हें बाजार दो घंटे तक अतिरिक्त खोलने की छूट की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब बाजार की टाइमिंग को लेकर 15 जुलाई के बाद ही फैसला होगा।
जारी रहेंगी ये पाबंदियां
- नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।
- शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 व शवयात्रा में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।
- सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल व कोचिंग क्लासेस बंद रहेंगे।
- धरना-प्रदर्शन, रैली पर रोक।
- रात 8 बजे तक बाजार, शॉपिंग मॉल खुले रखे जा सकते हैं।
- होटल-रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक खोलने की छूट रहेगी।
मध्य प्रदेश में सरकार ने जारी किए आदेश
- 12 अप्रैल से 31 मई तक प्रदेशभर में कोरोना कर्फ्यू लागू रहा।
- 1 जून : अनलॉक शुरू हुआ। पहले चरण में थोड़ी रियायतों के साथ बाजार खोले गए।
- 15 जून : नाइट कर्फ्यू की अवधि रात 8 बजे की बजाय रात 10 से सुबह 6 बजे तक कर दी गई। साथ ही कपड़ा, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक आदि को भी छूट दी गई।
- 26 जून : रविवार का कर्फ्यू हटा दिया गया।
- 30 जून : 7 जुलाई तक नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। सिनेमाघर, स्विमिंग पूल व कोचिंग क्लासेस को लेकर निर्णय नहीं लिया।
- 2 जुलाई : नाइट कर्फ्यू की अवधि 1 घंटा कम कर दी गई, जबकि गांवों से सारी पाबंदियां हटा दी गई।
- 7 जुलाई : नाइट कर्फ्यू एवं अन्य प्रतिबंध 15 जुलाई तक यथावत रखने के आदेश दिए गए।