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किराना दुकान से लेकर प्राइवेट बैंक खुलने या बंद होने का क्या समय है जानिए- MP Shops & Establishment Act,1958

यह अधिनियम मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 1958 में बनाया गया था,यह अधिनियम पूरे मध्यप्रदेश में सभी नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायतों में की दुकानों,निवासयुक्त होटलों, रेस्टोरेंट, भोजनालय, नाट्य शालाओ, कोई भी सार्वजनिक स्थान पर हो रहे मनोरंजन  कार्यक्रमों पर एवं किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक स्थापनाओ पर लागू एवं प्रभावी होगा है।    

★ पहले यह समझे दुकान का अर्थ है:- वह स्थान जहाँ कोई समान,वस्तु,कपड़े,जनरल स्टोर,किराना शॉप आदि या कोई सेवा नाई की दुकान, दर्जी की दुकान आदि। रखकर सेवा दी जाए वह सब दुकाने अधिनियम के अंतर्गत आती है।★ वाणिज्यिक स्थापना वह होती हैं जहाँ पैसों के लेन-देन,रख-रखाव आदि का कार्य किया जाता है जैसे मिनी बैंक, प्राइवेट बैंक आदि।एवं निवासयुक्त होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, नाट्यशाला,सार्वजनिक मनोरंजन के कार्यक्रम पर यह नियम लागू होगा।
*★स्थापना एवं दुकानों का खुले रहने का समय★* कोई भी दुकान या वाणिज्यिक स्थापना किसी दिन ऐसे घंटे के पहले या बाद नहीं खुली होंगी। जिसे राज्य शासन आदेश द्वारा निश्चित करेगा। 
1.अधिनियम की धारा 9(1) (ए) बी(2) के अनुसार:- कोई भी दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापना किसी भी दिन सुबह 8 बजे से पहले नहीं खुलेगी एवं रात्रि में 10 बजे के बाद तक खुली नहीं रखी जाएगी।2.  अधिनियम की धारा 14(1) के अनुसार-: कोई भी उपहार गृह,भोजनालय, निवासयुक्त होटल,रेस्टोरेंट सुबह 5 बजे से पहले नहीं खुलेगी एवं रात्रि 1:30  के बाद नहीं खुलेगी।3. अधिनियम की धारा 19 के अनुसार:- कोई भी नाट्यशाला,सार्वजनिक आमोद या मनोरंजन का अन्य स्थान रात्रि 1 बजे तक नहीं खुला रहेगा।


【नोट:- किसी आपातकालीन स्थिति में राज्य सरकार दुकान जो लोगों की सुविधा के लिए है उस मे परिवर्तन कर सकती है।】
दण्ड:- धारा 46 के अनुसार अगर कोई नियोजक या प्रबंधक किसी भी नियम या आदेश का उल्लंघन करेगा तब अधिकतम 500 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
नोट:- (मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम बहुत विस्तृत है हम इसकी महत्वपूर्ण धाराओं को ही जानते हैं हमारे लेखों में।)

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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