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लव जेहाद मामले में जहर से मौत की पुष्टि – पति, सास, ससुर, मामा और जेठ पर दर्ज हुआ हत्या का मुकदमा

छतरपुर। शहर के पन्ना रोड पर पंचवटी ढाबे के पीछे रहने वाले किशोरीलाल अहिरवार की पुत्री नीलम अहिरवार उर्फ अफरोज की  मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति तब्बू उर्फ तालिब खान सहित पांच लोगों पर हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। झांसी के कब्रिस्तान से शव निकाले जाने के बाद किए गए पोस्टमार्टम में जहर से नीलम की मौत की पुष्टि हुई है। उधर पिता के शिकायती आवेदन के आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने पांचों लोगों पर एफआईआर दर्ज कर पति को हिरासत में ले लिया है। क्या है मामलाउल्लेखनीय है कि लगभग 4 साल पहले किशोरीलाल अहिरवार की पुत्री नीलम ने घर से भागकर तब्बू उर्फ तालिब के साथ निकाह कर लिया था। इस मामले में किशोरीलाल अहिरवार का कहना है कि पुत्री को हिन्दू नाम बताकर धोखा देते हुए तालिब ने विवाह किया था। तालिब का परिवार भी पन्ना रोड पर ही रहता है। जुलाई 2021 में पिता के मुताबिक पुत्री अपने ससुराल पक्ष से प्रताडि़त थी उसे इस्लाम कबूल करने, गाय का मांस खाने के लिए प्रताडि़त किया जा रहा था। पुत्री ने अपने भाई को मौखिक रूप से यह जानकारी दी थी जबकि एक जुलाई को फोन करके यह भी बताया था कि उसकी हत्या की जा सकती है। 6 जुलाई को नीलम से अफरोज बनी इस लड़की की तबियत खराब हुई जिसके बाद परिवार के लोग उसे इलाज के लिए झांसी के एक निजी अस्पताल में ले गए जहां यह पुष्टि हुई कि उसने सल्फास खाया था। नीलम की हालत बिगडऩे पर पति तब्बू सहित परिवार के अन्य लोग उसे ग्वालियर ले जा रहे थे। रास्ते में ही उसकी मौत होने पर बिना पुलिस को सूचित किए और बगैर पोस्टमार्टम कराए उसे झांसी के ही प्रेमनगर कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। इस मामले को लेकर जब नीलम के पिता ने लव जेहाद से जुड़ी शिकायत छतरपुर पुलिस अधीक्षक से की तब एसपी सचिन शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए झांसी पुलिस के सहयोग से इसकी जांच कराई। झांसी प्रशासन की अनुमति के बाद 16 जुलाई को लड़की का शव कब्र से बाहर निकाला गया और फिर पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को किशोरीलाल अहिरवार के सुपुर्द कर दिया गया जिसके बाद हिन्दू  रिवाजों से छतरपुर के भैंसासुर मुक्तिधाम में लड़की का अंतिम संस्कार किया गया था। शनिवार को इस मामले में सिविल लाइन पुलिस ने पति तब्बू उर्फ तालिब खान, सास शहनाज बेगम, ससुर कमाल खान, जेठ विशाल उर्फ जमाल एवं मामा ससुर फखरूद्दीन निवासी झांसी के विरूद्ध हत्या की धारा 302 के अलावा धारा 201, 176, 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने तब्बू को गिरफ्तार कर लिया है शेष अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। 

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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