डेली न्यूज़मध्यप्रदेश

26 जुलाई से 11वीं-12वीं, 5 अगस्त से 9वीं व 10वीं की कक्षाएं लगेंगी

- 50 प्रतिशत क्षमता से लगेंगे स्कूल, अगस्त सेें सप्ताह में 4 दिन कक्षा लगेंगी

कोरोना की दूसरी लहर के थमते ही कोरोना कफ्र्यू में लगातार छूट बढ़ाई जा रही है। सबसे पहले आर्थिक गतिविधियों को शुरु किया गया। अब शिक्षा, धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों के शामिल होने को लेकर छूट बढ़ाई गई है।  26 जुलाई से स्कूलों में 11वीं एवं 12वीं की कक्षाएँ एवं छात्रावास आरंभ करने की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं की कक्षाएं 5 अगस्त से प्रारंभ की जाएंगी। सभी स्कूल 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ प्रारंभ होंगे। जुलाई महीने में सप्ताह में 2 दिन तथा अगस्त माह में विद्यार्थी सप्ताह में 4 दिन विद्यालय आ सकेंगे।कक्षा 12वीं के लिये कोचिंग सेन्टर 5 अगस्त से खुलेंगेकक्षा 12वीं के लिये कोचिंग सेंटर 5 अगस्त से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट समूह और स्थानीय प्रशासन द्वारा सतत् मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी कोचिंग सेन्टर को कोविड-19 गाइड लाइन का पालन करना आवश्यक होगा। वहीं, प्रदेश के महाविद्यालयों में 1 सितम्बर से नवीन शिक्षा सत्र आरंभ होगा। वर्तमान में ओपन बुक पद्धति से परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप महाविद्यालयों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा।प्रतिबंध के संबंध में आंशिक संशोधनराज्य शासन द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रतिबंध के संबंध में 19 जुलाई को जारी गए नवीन दिशा-निर्देशों के परिपालन में आमजन की जीविकोंपार्जन एवं दैनिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट छतरपुर शीलेन्द्र सिंह ने 14 जुलाई को जारी आदेश में आशिंक संशोधन करते हुये नवीन संशोधन आदेश जारी किया है। यह आदेश छतरपुर जिले की राजस्व सीमा में प्रभावशील रहेगे। प्रतिबंधित गतिविधियों के तहत कंडिका 3 में सभी धार्मिक एवं पूजा स्थल (ईदगाह को छोड़कर) में स्थल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये एक समय मे अधिकतम 50 व्यक्ति पूजा अर्चना कर सकेंगे। इस वावत् कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के संबंध में जारी प्रोटोकॉल का पालन धार्मिक एवं पूजा स्थल पर प्रबंधन को कराना बंधनकारी होगा। यह आदेश 31 जुलाई तक लागू रहेगे। जारी आदेश का पालन कराने के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी और अनुविभागीय पुलिस जिम्मेदार होगे। संबंधित थाना प्रभारी क्षेत्र में जारी आदेश का पालन कराएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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