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जिला शिक्षा अधिकारी एवं पन्ना कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ाता शासकीय हाई स्कूल तारा

कैलाश पाण्डे, पन्ना

पन्ना तहसील अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल तारा में माध्यमिक खंड एवं प्राथमिक खंड में विद्यालय प्राचार्य एवं शिक्षकों द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के छात्रों को नियमित बुलाया जाता है शिकायत मिलने पर मीडिया कर्मियों द्वारा औचक निरीक्षण करने पर पाया गया की शासकीय विद्यालय तारा में प्राथमिक एवं माध्यमिक खंड में पूरे बच्चे उपस्थित मिली प्राचार्य के अनुसार उनके द्वारा बच्चों को अभिभावकों की अनुमति के आधार पर विद्यालय में बुलाया जा रहा है जबकि पन्ना जिले सहित संपूर्ण प्रदेश में कक्षा 11 11 एवं 12 के छात्रों को वह भी नियमानुसार कोविड-19 का पालन करते हुए बुलाने की मंजूरी दी गई है किंतु विद्यालय प्राचार्य अपने तीखे तेवरों से एवं अपने मनमर्जी के मुताबिक विद्यालय में छात्रों को बुला रहे हैं उनके अनुसार जिला कलेक्टर एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति है ऐसा मध्य प्रदेश का यह पहला विद्यालय है जहां कक्षा एक से कक्षा 10 तक के छात्रों को आज दिनांक 48 2021 तक नियमित रूप से बुलाया जा रहा है प्राचार्य का कहना है की यदि बच्चों को बुलाना शासन आदेश की अवहेलना है तो कलेक्टर महोदय एवं जिला शिक्षा अधिकारी को मेरे ऊपर जो भी कार्यवाही करनी हो कर सकते हैं

इनका कहना है
विद्यालय में जो छात्र आ रहे हैं वह अभिभावकों की सहमति के आधार पर बुलाई जा रहे हैं एवं गरीब किसान होने की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई करने में समस्याएं होती हैं इस वजह से हमारे द्वारा विद्यालय में कक्षा 9 एवं कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को नियमित रूप से बुलाया जा रहा है जिसकी जानकारी ब्लॉक शिक्षा जानकारी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पन्ना एवं जिला शिक्षा अधिकारी पन्ना को पूर्ण रूप से है एवं जिसकी जानकारी मेरे द्वारा नियमित भेजी जा रही है
विद्यालय प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल तारा
आज विद्यालय में वैक्सीनेशन का कार्य जिस का निरीक्षण करने शासकीय हाई तारा गया हुआ था जहां पर कक्षा 9 एवं 10 के छात्र उपस्थित मिले जहां पर मैंने तुरंत छात्रों की छुट्टी करवाई एवं विद्यालय प्राचार्य को निर्देशित किया कि विद्यालय में बच्चे नहीं बुलवाएं जाएं
ब्लाक शिक्षा अधिकारी पन्ना

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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