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हनीट्रैप मामले में आरोपी अभिषेक और आरती दयाल को मिली जमानत, कोर्ट ने 50 हजार रुपए के मुचलके पर छोड़ा

हनीट्रैप मामले में आरोपी अभिषेक और आरती दयाल को मिली जमानत, कोर्ट ने 50 हजार रुपए के मुचलके पर छोड़ा


। मध्य प्रदेश में चर्चित हनीट्रैप मामले में आरोपी अभिषेक और आरती दयाल को इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ ने जमानत दे दी है. कोर्ट ने दोनों आऱोपियों को 50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी है. Atulyabhaskar9@gmail.com
बता दें कि इंदौर से जुड़े ब्लैक मेलिंग के मामले में सभी सातों आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. अब तक चार आरोपी जमानत पर बाहर आ चुके हैं.
जानकारी के मुताबिक तीन आरोपी श्वेता विजय जैन, बरखा और अभिषेक को भोपाल से जमानत मिलना बाकी है. भोपाल ह्युमन ट्रैफिकिंग और एक अन्य मामले में तीनों आरोपी हैं.
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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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