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सहाराश्री सुब्रतराय पर जबलपुर में ईओडब्ल्यू ने शिकंजा कसतेे हुए एफआईआर दर्ज किया

जबलपुर। सहाराश्री सुब्रतराय पर मध्यप्रदेश के जबलपुर में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने शिकंजा कसतेे हुए एफआईआर दर्ज किया हैं। कंपनी प्रमुख और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने जबलपुर व कटनी जिले के 38 निवेशकों से लगभग 38 लाख रुपए हड़प लिए हैं।

जानकारी के मुताबिक जबलपुर के गोरखपुर व रांझी और कटनी के 38 निवेशकों की ओर से ईओडब्ल्यू को शिकायत मिली थी। जिसमें निवेशकों ने आरोप लगाए है कि उनकी जमा की गई रकम की परिपक्वता अवधि समाप्त होने के बावजूद कंपनी पैसे नहीं दे रही है। जब भी वे सहारा इंडिया की शाखाओं में जाते हैं, तो वहां कोई भी अधिकारी सही जवाब नहीं देता है।

इस केस को ईओडब्ल्यू ने जांच में लिया था। भोपाल से एफआईआर की मंजूरी मिलने के बाद जबलपुर शाखा को विवेचना सौंपी गई है। एसपी के मुताबिक दूसरे निवेशकों की शिकायत आवेदन को भी इस मामले में शामिल कर जांच में लिया जाएगा।

सहारा इंडिया कंपनी की गोरखपुर शाखा में कुल 12 निवेशकों ने 19.68 लाख रुपए जमा किए थे। परिपक्वता अवधि समाप्त होने के बाद भी उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। प्रकरण में ईओडब्ल्यू ने स्थानीय शाखा प्रबंधन, एजेंट आदि सहित सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को धोखाधड़ी व अमानत में ख्यानत सहित विभिन्न धाराओं में आरोपी बनाया है।

सहारा इंडिया की शाखा रांझी में कुल 16 निवेशकों ने 16.42 लाख रुपए जमा किए थे। इन निवेशकों को भी अब बैंक की ओर से पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। यहां भी सुब्रत रॉय सहित सात लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है।

सहारा इंडिया की कटनी शाखा में कुल 4 निवेशकों ने 2.24 लाख रुपए जमा किए थे। इन निवेशकों को भी परिपक्वता अवधि समाप्त होने के बावजूद पैसे नहीं दिए जा रहे थे। यहां सुब्रत रॉय सहित 5 नामजद व अन्य को आरोपी बनाया गया है।

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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