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वॉट्सऐप पर लगा 19 अरब 50 करोड़ का जुर्माना

फेसबुक के स्वामित्व वाले वॉट्सऐप पर यूरोपीय संघ (EU) के डेटा प्राइवेसी पॉलिसी का उल्लंघन करने के लिए 225 मिलियन यूरो यानी करीब 19 अरब 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

द वर्ज के अनुसार, आयरलैंड के डेटा प्रोटेक्शन कमीशन (DPC) ने 89-पृष्ठ के सारांश में निर्णय की घोषणा की. यह देखते हुए कि वॉट्सऐप ने यूरोपीय संघ के नागरिकों को यह ठीक से सूचित नहीं किया कि यह उनके पर्सनल डेटा को कैसे संभालता है, जिसमें यह भी शामिल है कि वह उस जानकारी को अपनी मूल कंपनी के साथ कैसे साझा करता है. वॉट्सऐप को अपनी पहले से ही लंबी प्राइवेसी पॉलिसी में अपडेट करने और यह बदलने का आदेश दिया गया है कि यह कैसे यूजर्स को अपना डेटा साझा करने के बारे में सूचित करता है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसे यूरोप के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) के अनुपालन में लाएगा, जो यह नियंत्रित करता है कि तकनीकी कंपनियां यूरोपीय संघ में डेटा कैसे इकट्ठा करती हैं और उसका उपयोग करती हैं. जीडीपीआर मई 2018 में लागू हुआ और वॉट्सऐप उन पहली कंपनियों में से एक थी, जिन पर नियमन के तहत प्राइवेसी के मुकदमे दर्ज किए गए थे.


वॉट्सऐप के प्रवक्ता ने एक ईमेल में कहा कि कंपनी इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी. प्रवक्ता ने कहा, वॉट्सऐप एक सुरक्षित और निजी सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. हमने यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया है कि हम जो जानकारी प्रदान करते हैं वह पारदर्शी और व्यापक है और ऐसा करना जारी रखेंगे. हम 2018 में लोगों को प्रदान की गई पारदर्शिता के संबंध में आज के फैसले से असहमत हैं.


डीपीसी का निर्णय 2018 में एक जांच के साथ शुरू हुआ और यह जीडीपीआर नियमों के तहत लगाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जुर्माना है. इस साल जुलाई में, अमेजॅन पर यूरोपीय संघ के गोपनीयता कानूनों का उल्लंघन करने के लिए 887 मिलियन डॉलर का रिकॉर्ड जुर्माना लगाया गया था.

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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