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राशन वितरण में हेरा-फेरी करने वाले विक्रेता सहित तीन पर दर्ज हुई एफआईआर: कलेक्टर के निर्देशन में हुई थी मामले की जांच

छतरपुर। शासकीय राशन दुकान से पात्र उपभोक्ताओं को राशन न देने तथा पीओएस मशीन से फिंगर सत्यापन में गड़बड़ी करने वाले विक्रेता, सहायक विक्रेता और समिति अध्यक्ष पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने कलेक्टर के निर्देशन में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लवकुशनगर थाने में मामला दर्ज कराया है। इस मामले की शिकायतें मिलने के बाद कलेक्टर के निर्देशन में पहले जांच की गई और गड़बड़ी पाए जाने के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है।
क्या है मामला
जानकारी के मुताबिक शासकीय उचित मूल्य की दुकान परसनियां के विक्रेता राजपाल अहिरवार, सहायक विक्रेता प्रेमचंद्र कुशवाहा और वन समिति के अध्यक्ष रामस्वरूप पटेल द्वारा लंबे समय से राशन वितरण में अनियमितताएं किए जाने की शिकायतें कलेक्टर को मिल रही थीं। इस मामले की जांच के बाद कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह के निर्देशन में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सचिन श्रीवास्तव ने लवकुशनगर थाने में उक्त तीनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने अपनी शिकायत में लेख किया है कि वन सुरक्षा समिति राजापुरवा द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान परसनियां के अध्यक्ष रामस्वरूप पटेल, विक्रेता राजपाल अहिरवार और सहायक विक्रेता प्रेमचंद कुशवाहा द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से वितरित की जाने वाली राशन सामग्री पात्र उपभोक्ताओं को वितरित नहीं की गई। उन्होंने सिर्फ पीओएस मशीन से उपभोक्ताओं का फिंगर सत्यापन करवाया और बीते महीनों की राशन सामग्री वितरण में हेराफेरी की गई। उन्होंने जांच संबंधी दस्तावेज भी शिकायत के साथ संगलग्र किए हैं।  

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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