मध्यप्रदेश

Death sentence to murderous daughter-in-law in Rewa | रीवा में हत्यारी बहू को फांसी की सजा: धारदार हथियार से गोद कर सास को मार डाला था ; न्यायालय ने माना क्रूर हत्या – Rewa News


रीवा में 2 साल पहले सास की क्रूर हत्या करने वाली हत्यारी बहू को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। जबकि साक्ष्य के आभाव में न्यायालय ने ससुर बाल्मीकि कोल को रिहा कर दिया है। घटना जिले के मंनगवा थाना अंतर्गत अतरैला में घटित हुई थी। जिसे सुनकर हर कोई द

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धारदार हथियार से लगातार 100 वार किए थे

क्रूर हत्या की घटना 12 जुलाई 2022 की है। जहां घरेलू विवाद के चलते आरोपी बहू कंचन कोल ने अपनी सास सरोज कोल पर धारदार हथियार से एक के बाद एक 100 वार किए थे। जहां कंचन ने अपनी सास की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। रीवा जिला न्यायालय की चतुर्थ अपर न्यायाधीश पदमा जाटव ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए इसे क्रूर हत्या माना।

न्यायालय ने माना क्रूर हत्या

लोक अभियोजक एडवोकेट विकास द्विवेदी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में क्रूरता की बात निकलकर सामने आई थी। न्यायालय ने इसे हत्या नहीं क्रूरतम हत्या माना। मामले में न्यायालय ने इस अपराध के लिए बहू को फांसी की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि जिले में इस तरह की फांसी का मामला 30 साल बाद देखने को मिला है। घटना के पहले सास-बहू के बीच आए दिन घरेलू कलह होती थी। 12 जुलाई 2022 को जब घर में सास-बहू के अलावा और कोई नहीं था। तभी कंचन ने अपनी सास सरोज को अकेला पाकर उस पर हमला कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस सरोज को एंबुलेंस से रीवा के संजय गांधी अस्पताल लेकर आई। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और उसकी मौत हो चुकी थी।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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