मध्यप्रदेश

Congress MLA wrote a letter to the chairman of Waqf JPC | कांग्रेस विधायक ने वक्फ जेपीसी के चेयरमेन को लिखा लेटर: मसूद बोले- 7 हजार वक्फ संपत्तियों का फिजिकल वेरिफिकेशन पेंडिंग, 5 दिन में कैसे होगा – Bhopal News


मप्र के पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने सभी कलेक्टरों और संभागायुक्तों को पत्र लिखकर पांच दिन में पूरे प्रदेश की वक्फ संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करने का आदेश दिया है। इस आदेश को लेकर भोपाल मध्य के कांग्रेस विध

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पढ़िए कांग्रेस विधायक का जेपीसी के चेयरमेन को लिखा लेटर…

विधायक आरिफ मसूद ने जगदंबिका पाल को लिखा- संयुक्त संसदीय समिति की दिल्ली में दिनांक 26/12/2024 को आयोजित बैठक में दिये गए निर्देशों के क्रम में मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड से संबंधित वक्फ संपत्तियों की जिलेवार 15 बिंदुओं पर जानकारी चाही है। इस संबंध में मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा सभी संभागायुक्त और कलेक्टरों को पत्र जारी कर वक्फ संपत्तियों का राजस्व अभिलेखों एवं मौके पर भौतिक सत्यापन कर संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन इंद्राज किये जाने के निर्देश दिये हैं।

5 दिनों में सत्यापन कर रिकॉर्ड कैसे दर्ज होगा

इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 05 दिनों की समय-सीमा में पूरा कर ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज करना है। जिस तरह से मध्यप्रदेश शासन अल्पसंख्यक विभाग ने वक्फ संपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए 05 दिनों की अवधि तय की है। निश्चित ही इस तरह की जल्दबाजी के चलते कई वक्फ संपत्तियां ऑनलाइन इंद्राज होने से छूट जाएंगी या फिर गलत संपत्तियां दर्ज हो जाएंगी। इसकी जवाबदारी किसकी होगी ? मध्यप्रदेश के वक्फ बोर्ड पोर्टल पर कुल 15 हज़ार संपत्तियां दर्ज हैं जिनमें से 08 हज़ार संपत्तियों का भौतिक सत्यापन हो चुका है जबकि 07 हज़ार संपत्तियों का भौतिक सत्यापन होना बाकी है जिसको करने में लगभग 06 माह से अधिक का समय लग सकता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि वक्फ संपत्तियों का राजस्व अभिलेखों एवं मौके पर सत्यापन करने के लिए कम से कम 06 महीने का समय देने के लिए मध्यप्रदेश के अल्पसंख्यक विभाग को निर्देश दिए जाएं।

एमपी में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का होगा फिजिकल वेरिफिकेशन मध्यप्रदेश सरकार वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का फिजिकल वेरिफिकेशन कराएगी। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों से पांच दिन में डिटेल मांगी गई है। इसमें वह प्रॉपर्टी भी शामिल है, जिस पर अतिक्रमण है। साथ ही निष्क्रांत संपत्ति (विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए लोगों की संपत्ति) के दायरे में आने वाली प्रॉपर्टी का ब्योरा भी शामिल है।

कलेक्टरों को राजस्व विभाग की मदद से जानकारी पोर्टल पर अपडेट कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसकी रिपोर्ट सरकार दिल्ली में संयुक्त संसदीय समिति को भेजेगी। इधर, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल ने कहा है कि वक्फ बोर्ड से संबंधित जानकारी दिल्ली भेज दी गई है। राज्य शासन से कब्जे और अतिक्रमण संबंधित जानकारी अभी भेजी जाना बाकी है। यहां पढ़ें पूरी खबर…


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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