मध्यप्रदेश

Life imprisonment to two accused of separate murder cases | दो अलग-अलग हत्याकांड के दोषियों को आजीवन कारावास: सुवासरा में प्रेमिका और पत्नी की हत्या के आरोपियों पर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया – Mandsaur News


मंदसौर जिले के सुवासरा में दो अलग-अलग हत्या के मामलों में शुक्रवार को कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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गला घोंटकर की प्रेमिका की हत्या

पहले मामले में 24 वर्षीय तूफान बागरी ने अपनी प्रेमिका ममता की होटल मोती महल के कमरा नंबर 108 में गला घोंटकर हत्या कर दी थी। जांच में पता चला कि ममता अपने पति को छोड़कर 9 महीने पहले आरोपी के साथ भाग गई थी और दोनों राजस्थान के सीकर में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे।

10 मार्च 2023 को हुई इस घटना में तूफान ममता के बयान दर्ज कराने आया था, जहां दोनों के बीच विवाद के बाद उसने हत्या कर दी। कोर्ट ने गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर तूफान को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

शराब के लिए रुपए नहीं देने पर पत्नी की हत्या

दूसरे मामले में दिनेश मेहर ने 13 जनवरी 2024 को अपनी पत्नी ममता बाई की शराब के लिए पैसे न देने पर लोहे की सब्बल से सिर पर वार कर हत्या कर दी। दोनों के 12 और 3 साल के दो बच्चे हैं। शराबी पति दिनेश आए दिन पत्नी से मारपीट करता था। कोर्ट ने इस मामले में भी आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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