मध्यप्रदेश

FIR against those who got fake registration of land done | गुना में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराने वालों पर FIR: जमीन मालिक की जगह दूसरे व्यक्ति को दिखाकर करा दी रजिस्ट्री; कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज – Guna News


जिले के बमोरी इलाके के डोबरा गांव की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। चार लोगों ने मिलकर जमीन मालिक की जगह उसी नाम के दूसरे व्यक्ति को रजिस्ट्रार कार्यालय में खड़ा कर जमीन की रजिस्ट्री करा दी। उसकी जमीन हरियाणा के एक व्यक्ति को फर्जी तर

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डोबरा गांव के रहने वाले चंद्रप्रकाश पुत्र मथुरालाल किरार ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में परिवाद दायर किया था। इसमें बताया गया था डोबरा गांव में उसके स्वामित्व की 4.181 हेक्टेयर जमीन सर्वे क्रमांक 16 में है। यह जमीन उसने 16.06.1984 को राजेंद्र सिंह पुत्र सागरसिंह सिसोदिया से खरीदी थी। चूंकि सर्वे क्रमांक 16 का रकवा 56.362 हेक्टेयर था, इसलिए नामांतरण में कागजात राजस्व में उसके द्वारा खरीदी गई जमीन को सर्वे नंबर 16/मिन 9 पर अंकित कर दिया।

कुछ समय पहले उन्हें पता चला कि उनकी जमीन हरियाणा के किसी व्यक्ति को बेच दी गई है। हरियाणा के उस व्यक्ति ने छबड़ा के व्यक्ति को बेच दिया। वह व्यक्ति उस जमीन पर कब्जा करने आया, तब चंद्रप्रकाश को सारी बात पता चली। उन्होंने रजिस्ट्री के दस्तावेज निकलवाए तो पता चला कि 27.10.2007 को उनकी जमीन की रजिस्ट्री योगेन्द्र राजपूत पुत्र मामराज राजपूत निवासी ग्राम खेड़ला, गुड़गांव हरियाणा के नाम पर करा दी गई है। इन लोगों ने षडयंत्र कर चंद्रप्रकाश पुत्र मथुरालाल की जगह उनके ही गांव डोबरा के चंद्रप्रकाश पुत्र भैरूलाल किरार को खड़ा कर जमीन की रजिस्ट्री करा दी गई। इसमें हरिप्रसाद पुत्र भंवरलाल किरार निवासी डोबरा और नाथूलाल अग्रवाल निवासी छबड़ा राजस्थान को गवाह बनाया गया।

जमीन फर्जी तरीके से बेचने के लिए चंद्रप्रकाश पुत्र भैरूलाल को कार्यालय सब रजिस्टार में खड़ा किया गया। जमीन का विक्रय पत्र फर्जी तरीके से तैयार किया गया। इसमें चंद्रप्रकाश पुत्र भैरूलाल का फोटो लगा गया। साथ ही उसने अपना अंगूठा लगाया। इसी के आधार पर उसकी जमीन योगेन्द्र राजपूत को बेच दी गई, जबकि वह उस समय रजिस्ट्रार कार्यालय गया ही नहीं।

इसके बाद उन्होंने कैंट थाने में FIR के लिए आवेदन दिया। जब FIR नहीं हुई तो एडवोकेट मनोज श्रीवास्तव के जरिए कोर्ट में परिवार दायर किया गया। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने FIR के आदेश दिए। एक पत्र कैंट थाने भेजा गया। कोर्ट के आदेश के बाद कैंट थाने में रविवार को योगेन्द्र राजपूत, चंद्रप्रकाश किरार, हरिप्रसाद किरार और नाथूलाल अग्रवाल के खिलाफ फ्रॉड, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और अपराधिक षडयंत्र करने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को गुरुवार को कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी है।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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