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धार्मिक शोभायात्राओं पर रोक लगाने दाखिल की गई याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कही बड़ी बात

नई दिल्ली. धार्मिक शोभा यात्राओं के दौरान सरकार की ओर से तय दिशा निर्देशों पर अमल सुनिश्चित करने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है. याचिका सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस की तरफ से दाखिल की गई थी.

सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए धार्मिक शोभायात्राओं के प्रदर्शन पर रोक की बात कही थी. याचिका में कहा गया कि कहा गया कि देशभर में अलग-अलग धर्मों की होने वाली शोभायात्रा के दौरान कई घटनाएं हुईं हैं जिनपर रोक लगाई जा सके. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है. पुलिस भी राज्य के अंदर आती है. कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की स्थिति अलग-अलग हैं. हम याचिका में हस्तक्षेप नहीं करेंगे.

महाराष्ट्र में गणेश पूजा का दिया उदाहरण
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में विविधता है और हर राज्य, जिले अलग अलग हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह क्यों दिखाना चाहते हैं कि धार्मिक त्योहार दंगों का समय है? आइए हम देश में होने वाले अच्छे आयोजनों को देखें. गणेश पूजा के दौरान महाराष्ट्र में देखें कि वहां कोई दंगा नहीं होता.


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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