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Gujarat Pregnant Madam: सूरत में 23 साल की ट्यूशन टीचर 13 साल के छात्र को भगा ले गई और दावा किया कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है. पुलिस ने डीएनए टेस्ट का आदेश दिया है. दोनों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने …और पढ़ें

पुलिस ने महिला टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

अहमदाबाद. गुजरात के सूरत से एक ऐसी खबर आई है, जिसे पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. पहले तो 23 साल की ट्यूशन टीचर अपने 13 साल के छात्र के भगा ले गई. फिर चार दिनों की खोजबीन के बाद जब वह मिली तो उसने कहा कि वह पांच महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन इस मामले ने उस वक्त लोगों को और हैरान कर दिया कि जब महिला टीचर ने कहा कि जिस छात्र के साथ वह भागी थी, उसी का बच्चा उसके पेट में पल रहा है. इसके बाद अधिकारियों ने तुरंत डीएनए टेस्ट का आदेश दे दिया. हालांकि, दिलचस्प तो यह है कि पुलिस की पूछताछ में छात्र ने भी यह कुबूल किया है कि उसने टीचर के साथ कई बार फिजिकल रिलेशन बनाए थे.

यह घटना 25 अप्रैल की दोपहर को शुरू हुई, जब महिला टीचर बच्चे के साथ दिनदहाड़े गायब हो गई, जिससे घबराहट और तेजी से खोजी अभियान शुरू हो गया. पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उनके आवासीय सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज में शिक्षक को बच्चे के साथ जाते हुए देखा गया. टीचर के कंधे पर एक स्लिंग बैग था, जो यह संकेत देता है कि उसने पहले ही सबकुछ प्लान कर लिया था. पिछले तीन सालों से महिला टीचर उस लड़के को ट्यूशन दे रही थी, और पिछले एक साल से वह उसका एकमात्र निजी छात्र बन गया था, जिससे उनके बीच की नजदीकी खतरनाक रूप से बढ़ गई थी.

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि कथित यौन शोषण शिक्षक के घर पर और बाद में वडोदरा के एक होटल में हुआ, जब दोनों भाग रहे थे. सूरत से भागने से पहले, 13 वर्षीय लड़के ने कथित तौर पर अपने कुछ कपड़े उस महिला को सौंप दिए थे, जिसने बाद में दोनों के भागने के लिए अतिरिक्त सामान खरीदा. दोनों ने भागने के दौरान वडोदरा, अहमदाबाद, दिल्ली, जयपुर और वृंदावन सहित कई शहरों की यात्रा की, और चार दिन की तलाश के बाद गुजरात-राजस्थान सीमा के पास पकड़े गए.

सूरत के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, भागीरथ गढ़वी ने ‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया, “मेडिकल जांच में पता चला है कि महिला पांच महीने की गर्भवती है. उसने दावा किया है कि नाबालिग छात्र ही बच्चे का पिता है. उसके बयान के आधार पर हमने डीएनए टेस्ट का आदेश दिया है. पूछताछ के दौरान, दोनों ने कई महीनों से शारीरिक संबंध होने की बात स्वीकार की है.”

महिला के खिलाफ नाबालिग के अपहरण के लिए भारतीय न्याय संहिता के तहत औपचारिक मामला दर्ज किया गया है, साथ ही बच्चों के यौन शोषण से संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं. वरिष्ठ अधिकारियों ने इस घटना को विश्वास और शक्ति का गंभीर उल्लंघन बताया है और औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्रों में सुरक्षा में तत्काल खामियों की चेतावनी दी है. मामला की गहन जांच जारी है और अदालत के आदेश पर डीएनए टेस्ट के नतीजों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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