मध्यप्रदेश

She Was Asking For Bribe To Prepare An Appeal In Her Favour Against Acquittal – Jabalpur News

लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला अतिरिक्त लोक अभियोजक को रिश्वत लेते हुए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। महिला अतिरिक्त लोक अभियोजक शिकायतकर्ता से दोषमुक्ति के खिलाफ अपील उसके पक्ष में तैयार करने एवज में रिश्वत मांग रही थी। लोकायुक्त ने उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया।

Trending Videos

ये भी पढ़ें- डुमना एयरपोर्ट में चेकिंग के दौरान युवक के बैग में मिले कारतूस, सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा

लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक जबलपुर अंजुलता पटले के अनुसार बिहारीलाल रजक निवासी सिविल लाइंस ने शिकायत की थी कि उसके खिलाफ एक आपराधिक प्रकरण दर्ज था। न्यायालय ने साल 2022 में उक्त आपराधिक प्रकरण में दोषमुक्त कर दिया था। दोषमुक्ति के खिलाफ शासन द्वारा उक्त आपराधिक प्रकरण में अपील के लिए कुक्कू दत्त (59) को नियुक्त किया गया था। महिला अतिरिक्त लोक अभियोजन ने बिहारीलाल रजक से संपर्क कर उसके पक्ष में अपील तैयार करने के लिए रिश्वत के रूप में 15 हजार रुपये की मांग की थी। जिसकी शिकायत पीड़ित ने लोकायुक्त विभाग में कर दी थी। जांच में पीड़ित की शिकायत सही पाई गई थी।

ये भी पढ़ें-  रिश्तेदार और परिचित नहीं लौटा रहे थे उधार लिए दो लाख रुपये, परेशान युवक ने जहर खाकर दी जान

मंगलवार को महिला लोक अभियोजन के सिविल लाइन स्थित घर में शिकायतकर्ता मांगी गई रिश्वत की रकम लेकर पहुंचा था। महिला अतिरिक्त लोक अभियोजन ने जैसे ही रिश्वत की रकम 15 हजार रुपये शिकायतकर्ता से लिए, तभी लोकायुक्त की टीम ने दबिश देकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। लोकायुक्त ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित-2018) की धारा 7, 13(1)(ठ), 13(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इस कार्यवाही के दौरान निरीक्षक शशि मर्सकोले, रेखा प्रजापति, नरेश बेहरा आदि अन्य उपस्थित रहे। 


Source link

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!