मध्यप्रदेश

Hearing on reservation policy in promotion postponed in High Court | डीपीसी पर रोक जारी: प्रमोशन में आरक्षण नीति पर हाई कोर्ट में सुनवाई टली – Jabalpur News

मध्यप्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण देने की नई नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। मामला हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस द्वारका धीरज की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था, लेकिन जस्टिस सचदेवा की अनुपस्थि

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इससे पहले 7 जुलाई को कोर्ट ने मुख्य सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। राज्य की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि अगली सुनवाई तक किसी को नई नीति के तहत पदोन्नति नहीं दी जाएगी। यानी अब डीपीसी पर रोक जारी रहेगी।

भोपाल निवासी डॉ. स्वाति तिवारी सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि हाई कोर्ट पहले ही वर्ष 2002 के प्रमोशन नियमों को आरबी राय केस में रद्द कर चुका है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने नए सिरे से वही नीति लागू कर दी, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वहां यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख नए सिरे से तय की जाएगी।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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