एक्सक्लूसिव

सहकारी बैंक के कैशियर को लोकायुक्त कोर्ट से नहीं मिली अग्रिम जमानत

सागर लोकायुक्त में कैशियर के खिलाफ दर्ज है अकूत संपत्ति का मामला

छतरपुर। आय से अधिक सम्पत्ति होने पर आरोपी जगदीश का अग्रिम जमानत आवेदन सुधांशु सिन्हा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, छतरपुर के न्यायालय ने निरस्त कर दिया।अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 08.10.15 को फरियादी लव सुल्लेरे की आरोपी जगदीश प्रसाद शर्मा द्वारा भ्रष्टाचार के माध्यम से अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने संबंधी शिकायत की लोकायुक्त निरीक्षक के द्वारा जॉच करने पर पाया गया कि आरोपी जगदीश प्रसाद शर्मा केशियर, जिला सहकारी बैंक मर्यादित ईशानगर ने लोकसेवक के रूप में केशियर के पद पर रहते हुये शासकीय सेवा के दौरान वैध स्त्रोतों से आय की तुलना में अपने पद का दुरूपयोग कर भारी मात्रा में लाखों रूपये मूल्य की चल अचल संपत्ति, भ्रष्ट साधनों से अर्जित की है। आरोपी द्वारा अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित करना पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोकायुक्त सागर में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं दौरान विवेचना आरोपी के वीरेन्द्र कॉलोनी नौगांव स्थित मकान में छापे की कार्यवाही के दौरान आरोपी के मकान से मिले दस्तावेज, सोना-चॉदी के जेवरात, घरेलू सामान, बैंक संबंधी दस्तावेजों को जॉच में षामिल किया गया एवं आरोपी के नियुक्ति दिनांक से कार्यवाही किये जाने के दिनांत तक की आय एवं व्यय की गणना की गई, जिसमें यह पाया गया कि आरोपी द्वारा लोकसेवक के रूप में अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित की गई है।   आरोपी जगदीश ने माननीय न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एडीपीओ के.के. गौतम द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किये तथा न्यायालय से निवेदन किया कि आरोपी को अग्रिम जमानत न दी जाये। माननीय न्यायालय ने तर्क से सहमत होते हुये आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। 

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!