मध्यप्रदेश

One year imprisonment to those accused of assaulting Dalits | न्यायालय का फैसला: दलित के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों को एक-एक साल की सजा – datia News

दतिया5 मिनट पहले

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विशेष न्यायाधीश शशि कांता वैश्य की न्यायालय ने मारपीट व जातिगत अपमान करने वाले मुरेरा गांव निवासी आरोपी आकाश, फूल सिंह, राम सिंह, को एक एक वर्ष के सश्रम कारावास और 1500-1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

शासकीय वकील डी.के पंबानी ने बताया कि, मुरेरा निवासी


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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