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डॉक्टर,मरीज की बिना स्वीकृति के ऑपरेशन कर दे तब वह अपराध होगा या नहीं जानिए/IPC…

हमने आपको पिछली धाराओ में बताया था कि दो व्यक्ति की आपसी सहमति से कोई कार्य सावधानीपूर्वक किया जाता है एवं कोई गंभीर घटना घटित बिना आपराधिक उद्देश्य से घटित हो जाती है तब यह अपराध धारा 87 से 89 के अंतर्गत अलग-अलग नियमो के अनुसार क्षमा योग्य होगा।      लेकिन बिना सहमति से कोई कार्य किसी के फायदे के लिए किया जा रहा है, सावधानीपूर्वक एवं बिना आपराधिक उद्देश्य से तब कोई गम्भीर क्षति या घटना व्यक्ति द्वारा घटित हो जाए क्या वह क्षमा योग्य होगी जानते हैं आज की धारा-92 में।

★भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 92 की परिभाषा★
अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी बिना सहमति के लिए कोई कार्य सावधानीपूर्वक करता है वह धारा 92 के अंतर्गत अपराध नहीं होगा। अर्थात ऐसा व्यक्ति न तो सहमति देने की हालत में हो या न ही उसका कोई संरक्षक वहाँ सहमति देने के लिए मौजूद हो या कोई शिशु जो सहमति नहीं दे सकता हो इनके फायदा के लिए किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होगा।

इसे हम उदहारण से समझते हैं:-किसी व्यक्ति का सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है एवं उसे अनजान व्यक्ति अस्पताल ले जाते हैं, एवं डॉक्टर मरीज या संरक्षक की सहमति का इंतजार किए बिना उसका ऑपरेशन कर देता है एवं ऑपरेशन के दौरान घायल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब डॉक्टर द्वारा किया गया कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा- 92 के अंतर्गत अपराध नहीं होगा।     “अर्थात कोई व्यक्ति का सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए तब अनजान व्यक्ति डॉक्टर से बोल सकते हैं कि आपके द्वारा सावधानीपूर्वक व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा एवं आपको धारा 92 के अनुसार विधि में संरक्षण प्राप्त है।,,

:- लेखक बी. आर. अहिरवार(पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665


एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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