अब छुट्टी के दिन भी मिलेगी सैलरी, एक अगस्त से बदल जाएंगे कई नियम
नई दिल्ली, 31 जुलाई। देशभर में एक अगस्त, 2021 से कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं। इसका सीधा असर आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ेगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप इन बदलावों के बारे में पहले से जान लें। दरअसल एक अगस्त से बैंक से होने वाले लेन-देन रविवार और छुट्टियों के दिन भी हो सकेंगे। इसके अलावा एटीएम से पैसे निकालने के लिए आपको ज्यादा शुल्क चुकाना होगा।
आज ट्रेडिंग अकाउंट की केवाईसी का आखिरी दिन
डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट वाले निवेशकों ने अगर शनिवार को केवाईसी पूरा नहीं किया तो उनके अकाउंट 1 अगस्त से निष्क्रिय हो जाएंगे। निवेशकों को केवाईसी डिटेल में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ई-मेल आईडी और इनकम रेंज के बारे में जानकारी देनी है। अधिकांश स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियों ने अपने क्लाइंट्स को इस बारे में ई-मेल या लेटर भेजकर आगाह किया है। अप्रैल में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (सीडीएसएल) और नेशनल सिक्यॉरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) ने इस बारे में सर्कुलर जारी किया था।
अब छुट्टियों के दिन भी आएगी आपकी सैलरी-पेंशन
अब सैलरी, पेंशन और ईएमआई का भुगतान 24 घंटे और सातों दिन यानी छुट्टी के दिन भी हो सकेगा। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यानी एनएसीएच की सुविधा अब हफ्ते के सभी दिन मिलेगी। एनएसीएच का काम सिर्फ सैलरी और ब्याज आदि देना नहीं होता है, बल्कि एनएसीएच बिजली, गैस, टेलीफोन, पानी, लोन की किस्तों यानी ईएमआई, म्यूचुअल फंड में निवेश और बीमा प्रीमियम के भुगतान का संग्रहण भी करता है। लोगों को अभी तक यह सुविधा बैंकों के वर्किंग डेज पर मिलती थी।