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पंचायत चुनाव रद्द!कैबिनेट ने पंचायत चुनाव निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल के पास भेजा

भोपाल। डॉं. नरोत्तम मिश्रा, गृहमंत्री मप्र शासन ने बताया कि मध्यप्रदेश कैबिनेट द्वारा प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 9 (क) के अंतर्गत होने वाले पंचायत चुनाव के अध्यादेश को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल के पास भेजा।
राज्यपाल प्रस्ताव पर मोहर लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निरस्तीकरण के लिए दे सकते हैं निर्देश।