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रेत नियम 2019 में कलेक्टर को वाहन राजसात करने का अधिकार नहीं- हाई कोर्ट

रेत नियम 2019 में कलेक्टर को वाहन राजसात करने का अधिकार नहीं
अंचल में रेत का अवैध परिवहन के मामले में ट्रैक्टर-ट्राली, डंपर आदि वाहनों को माइनिंग विभाग ने जब्त किया था। विभाग ने इन पर जुर्मान नहीं करते हुए राजसात की कार्रवाई की थी। कलेक्टरों ने वाहनों को राजसात कर लिया था। जिन लोगों के वाहन राजसात हुए, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट में 7 जुलाई को बहस हुई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विवेक मिश्रा ने तर्क दिया कि 30 अगस्त 2019 को राज्य शासन ने नए रेत नियम लागू किए गए थे। इस नियम के तहत सिर्फ कलेक्टर को जुर्माने की कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। जुर्माना करके वाहन को छोड़ना होगा। वाहन को राजसात नहीं किया जा सकता है। वाहन को राजसात की करने की कार्रवाई गलत तरीके से की गई है।