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अवैध कॉलोनियां नियमित करने के विधेयक का अध्यादेश मंजूर; तय FAR से 30% ज्यादा निर्माण हो सकेगा वैध

मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यदि आपने प्लॉट पर निर्धारित FAR (फ्लोर एरिया रेश्यो) से 30% अधिक निर्माण कर लिया है, तो उसे वैध कराया जा सकेगा। यह निर्णय शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। कैबिनेट ने प्रदेश की 6,876 अवैध कॉलोनियां वैध करने के विधेयक को अध्यादेश के माध्यम से लागू करने की मंजूरी दे दी है। अब सरकार इसके नियम लागू करेगी।

सरकार के प्रवक्ता व गृह मंत्री डाॅ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अवैध निर्माण पर कंपाउंडिंग 10 से बढ़ाकर 20% प्रस्तावित किया था, लेकिन इस पर चर्चा के बाद इसे 30% करने का निर्णय लिया गया है। यानी अब यदि आपने 30% प्रतिशत अधिक निर्माण किया है, तो उसे वैध कराया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने मकान की हाइट को बढ़ाने का निर्णय लिया है, लेकिन इसके लिए फायर सिक्युरिटी की शर्तों का पालन करना अनिवार्य किया गया है।

मंत्रालय सूत्रों ने बताया, पिछले वर्षों में नगरीय प्रशासन ने सर्वे में पाया था कि अधिकतर मकानों में नक्शे या FAR से ज्यादा निर्माण किया गया है। वर्ष 2017 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इसने अवैध निर्माण को वैध करने की सीमा बढ़ाने की सिफारिश की थी। पिछले दिनों भोपाल नगर निगम सहित अन्य निकायों ने अवैध निर्माण पर हजारों नोटिस भी जारी किए हैं।

जानिए – अवैध निर्माण भी दो प्रकार के होते हैं

अवैध निर्माण में भी दो प्रकार हैं। पहला– किसी प्लॉट पर आपने बिल्डिंग परमिशन से अधिक निर्माण कर लिया, लेकिन वह उस प्लॉट पर मिलने वाले FAR की सीमा के अंदर है। ऐसे में बिल्डिंग परमिशन की पांच गुना राशि देकर 10% तक अधिक निर्माण को वैध कराया जा सकता है।

दूसरा- निर्धारित एफएआर या एमओएस (मार्जिनल ओपन स्पेस) से अधिक निर्माण कर लिया जाता है। ऐसे में निर्धारित कलेक्टर गाइडलाइन की 5% राशि चुकाकर 10% अवैध निर्माण को वैध कराया जा सकता है। नया एक्ट लागू होने के बाद यह सीमा बढ़कर 30% हो जाएगी।

फ्रंट एमओएस पर नहीं मिलेगी छूट

अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए फ्रंट एमओएस पर छूट नहीं मिलेगी। साइड व रीयर एमओएस पर अधिक निर्माण को वैध कराने की सुविधा रहेगी। अभी भी यही व्यवस्था है, इसमें बदलाव नहीं होगा। यानी मकान के आगे की तरफ ज्यादा निर्माण करने पर छूट नहीं मिलेगी, लेकिन बगल या पीछे ज्यादा निर्माण पर अतिरिक्त शुल्क देकर छूट ली जा सकती है।

ऐसे समझें… कितनी छूट मिलेगी

भोपाल में आवासीय क्षेत्र में सामान्य तौर पर FAR 1.25 है अर्थात यदि आपके पास 1000 वर्ग फीट का प्लॉट है, तो उस पर 1250 वर्गफीट निर्माण की अनुमति मिल सकती है। अभी उसमें 10% अधिक निर्माण यानी 1375 वर्ग फीट तक निर्माण को वैध कराया जा सकता है। एक्ट लागू होने के बाद 1625 वर्ग फीट तक निर्माण को वैध कराया जा सकेगा।

केवल भोपाल में ही पिछले साल 8000 नोटिस

पिछले साल भोपाल नगर निगम ने 8000 से अधिक मकानों को नोटिस दिया था। इनमें 35 से 40 % तक निर्माण अवैध निकले। वर्ष 2016 में जिन 1300 लोगों ने कंपाउंडिंग के लिए आवेदन किया, उनमें से 710 की जांच हुई और सभी में 40% के आसपास अवैध निर्माण मिला।

ये 2 महत्वपूर्ण फैसले भी हुए
 

2 साल पुराने रेत खनन नियम निरस्त

मध्य प्रदेश सरकार 2 साल पुराने रेत खनन नियम को निरस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खनिज विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से सरकार के खजाने में 300 करोड़ रुपए आएंगे। सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं, लेकिन पुराने नियम को निरस्त नहीं किया था। इसके कारण यह उस अवधि की राॅयल्टी के रूप में पंचायतों और निकायों में जमा राशि राज्य के खाते में जमा नहीं हो पाई थी।

केंद्रीय योजनाओं के लिए आपसी सहमति से मिलेगी जमीन

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे सहित केंद्र सरकार के अन्य विभाग या उपक्रमों के लिए भूमि की व्यवस्था करने में अब दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए शिवराज सरकार 2014 की भूमि क्रय नीति में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया है। इसमें अभी आपसी सहमति से सिर्फ प्रदेश के विभाग और उपक्रमों के लिए जमीन लेने का प्रावधान है। संशोधन के बाद इसके दायरे में केंद्र सरकार के सभी विभाग और उपक्रम भी आ गए हैं।

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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